आपके द्वारा नौकरी के आवेदकों और वर्तमान कर्मचारियों के साथ समान प्रकार से व्यवहार किया जाना आवश्यक है, फिर वे किसी भी राष्ट्रीय मूल के हो। सामान्य रूप से देखें, तो आप यह नहीं कर सकते:
राष्ट्रीय मूल संबंधित भेदभाव में शामिल है किसी से अलग व्यवहार करना क्योंकि वे (या उनके पूर्वज) किसी विशेष स्थान से संबंधित हैं अथवा शारीरिक, सांस्कृतिक या भाषागत विशेषताओं के चलते किसी विशेष राष्ट्रीय समूह से संबंध रखते हैं। आप नौकरी के आवेदकों को या वर्तमान कर्मचारियों को किसी विशेष भाषा को प्रवाह में बोलने के लिए आवश्यक नहीं बना सकते, जब तक कि वह उनके द्वारा किए जाने वाले काम को प्रभावी बनाने में मदद नहीं करती। आप रोज़गार से संबंधित निर्णयों को किसी व्यक्ति की बोलने के लहजे की स्थिति से प्रभावित नही कर सकते जब तक कि इसके चलते उनके काम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा हो। भेदभाव तब हो सकता है, जब आप और वह व्यक्ति जिसने आपके साथ भेदभाव किया है, वे समान राष्ट्रीय मूल के हो।
आप नौकरी के आवेदकों या कर्मचारियों में भेदभाव इन कारणों से नहीं कर सकते:
यह आपके द्वारा किया जाने वाला भेदभाव होगा यदि आप किसी अन्य प्रभाव, जैसे ग्राहक या सहकर्मी की भेदभावपूर्ण प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर कोई रोज़गार का निर्णय लें।
यह भी आपके लिए भेदभाव से भरा होगा यदि आप कोई विशेष रोज़गार का प्रकार या नीति बनाएं जो सभी के लिए लागू होती है, भले ही उनका राष्ट्रीय मूल कुछ भी हो, यदि वह किसी विशेष राष्ट्रीय मूल के व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हो। इसका अपवाद केवल तभी हो सकता है जब आप यह बता सकें कि यह प्रक्रिया या नीति कार्य से संबंधित है और व्यवसाय की निरंतरता के लिए आवश्यक है।
एक नियोक्ता के रूप में हम आपकी ज़िम्मेदारियों को समझाने में आपकी मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी ज़िम्मेदारियों के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकार का इस्तेमाल करके दिया जा सकता है:
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