कार्यस्थल समावेशन

राष्ट्रीय मूल

आपकी यह ज़िम्मेदारी है कि आप कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

आपके द्वारा नौकरी के आवेदकों और वर्तमान कर्मचारियों के साथ समान प्रकार से व्यवहार किया जाना आवश्यक है, फिर वे किसी भी राष्ट्रीय मूल के हो। सामान्य रूप से देखें, तो आप यह नहीं कर सकते: 

  • नौकरी से निकालना,
  • नौकरी या पदोन्नति के लिए चयन न करना,
  • कम काम देना,
  • अवकाश लेने के लिए दबाव डालना, या
  • अन्यथा किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय मूल के कारण उसके रोज़गार के नियमों और शर्तों में नकारात्मक बदलाव करना। 

 

राष्ट्रीय मूल संबंधित भेदभाव में शामिल है किसी से अलग व्यवहार करना क्योंकि वे (या उनके पूर्वज) किसी विशेष स्थान से संबंधित हैं अथवा शारीरिक, सांस्कृतिक या भाषागत विशेषताओं के चलते किसी विशेष राष्ट्रीय समूह से संबंध रखते हैं। आप नौकरी के आवेदकों को या वर्तमान कर्मचारियों को किसी विशेष भाषा को प्रवाह में बोलने के लिए आवश्यक नहीं बना सकते, जब तक कि वह उनके द्वारा किए जाने वाले काम को प्रभावी बनाने में मदद नहीं करती। आप रोज़गार से संबंधित निर्णयों को किसी व्यक्ति की बोलने के लहजे की स्थिति से प्रभावित नही कर सकते जब तक कि इसके चलते उनके काम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा हो। भेदभाव तब हो सकता है, जब आप और वह व्यक्ति जिसने आपके साथ भेदभाव किया है, वे समान राष्ट्रीय मूल के हो। 

 

आप नौकरी के आवेदकों या कर्मचारियों में भेदभाव इन कारणों से नहीं कर सकते: 

  • उनके या उनके पूर्वजों के मूल स्थान,
  • उनकी जातीयता,
  • उनका बोलने का लहज़ा या भाषागत प्रवाह, या
  • उनका विवाह या किसी विशेष राष्ट्रीय मूल से संबंधित व्यक्ति से उनका संबंध।

 

यह आपके द्वारा किया जाने वाला भेदभाव होगा यदि आप किसी अन्य प्रभाव, जैसे ग्राहक या सहकर्मी की भेदभावपूर्ण प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर कोई रोज़गार का निर्णय लें। 

 

यह भी आपके लिए भेदभाव से भरा होगा यदि आप कोई विशेष रोज़गार का प्रकार या नीति बनाएं जो सभी के लिए लागू होती है, भले ही उनका राष्ट्रीय मूल कुछ भी हो, यदि वह किसी विशेष राष्ट्रीय मूल के व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हो। इसका अपवाद केवल तभी हो सकता है जब आप यह बता सकें कि यह प्रक्रिया या नीति कार्य से संबंधित है और व्यवसाय की निरंतरता के लिए आवश्यक है। 

प्रश्न?
हम यहाँ मदद के लिए हैं।

एक नियोक्ता के रूप में हम आपकी ज़िम्मेदारियों को समझाने में आपकी मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी ज़िम्मेदारियों के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकार का इस्तेमाल करके दिया जा सकता है:

अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:

संघीय अनुबंध अनुपालन कार्यक्रम कार्यालय (OFCCP): 1-800-397-6251 या OFCCP हेल्प डेस्क

अमेरिकी समान रोज़गार अवसर आयोग (EEOC): 1-800-669-4000 या info@eeoc.gov

अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग का अप्रवासी और कर्मचारी अधिकार (IER) अनुभाग: 1-800-255-7688 या IER@usdoj.gov

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elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को संघीय रोज़गार कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को समझने में सहायता हेतु अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन टूल का एक सेट है।