कार्यस्थल समावेशन

यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान

आपकी यह ज़िम्मेदारी है कि आप कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव एक प्रकार से यौन पक्षपात है। रोज़गार के किसी भी आयाम से संबंधित यौन अभिविन्यास भेदभाव की स्थिति को कानूनन प्रतिबंधित किया गया है। सामान्य रूप से इसका अर्थ है कि आप यह नहीं कर सकते:

  • नौकरी से निकालना,
  • नौकरी या पदोन्नति के लिए चयन न करना,
  • कम काम देना,
  • अवकाश लेने के लिए दबाव डालना, या
  • अन्यथा रोज़गार के नियमों और शर्तों में नकारात्मक बदलाव जो इस वजह से है
  • लैंगिक पहचान,
  • ट्रांसजेंडर स्थिति या चिकित्सकीय जानकारी जो उनके इससे संबंधित है
    • लैंगिक पहचान,
    • यौन अभिविन्यास से, या
    • विवाह या समान-लिंगी साथी से संबद्धता के आधार पर।

 

इसमें शामिल है एक ऐसे मुक्त वातावरण में कार्य करने का अधिकार जहां पर गैर-कानूनी शोषण नहीं हो और न ही अन्य प्रकार का भेदभाव। उदाहरण के लिए, आप कर्मचारियों को पदोन्नत करने से मना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका यौन अभिविन्यास अलग है या फिर कर्मचारियों को इसलिए नौकरी से निकाल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने लिंग परिवर्तन किया है या वैसा करने का निश्चय किया है। यह सुरक्षा का प्रकार किसी भी विरोधी स्थिति में या स्थानीय कानूनों के होने पर भी लागू होगा। कर्मचारियों को इस स्थिति में शोषित करना भी गैर कानूनी है जो लैंगिक बदलाव से संबंधित हो, इसमें शामिल है प्रबंधन और सहकर्मियों द्वारा जान-बूझकर और बार-बार उनके द्वारा प्राथमिक रूप से चुने गए नाम और लिंग का उपयोग नहीं करना जिसके बारे में उस व्यक्ति द्वारा पहले ही बताया जा चुका है।

 

रोजगार भेदभाव तब भी हो सकता है जब किसी नियोक्ता की उचित प्रतीत होने वाली नीतियां या प्रथाएं लोगों पर उनकी लिंग पहचान के कारण महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, बिना यह प्रदर्शित किए कि नीतियां या प्रथाएं नौकरी से संबंधित हैं और व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप हैं। इसके अलावा पक्षपात तब भी हो साकता है जब भेदभाव करने वाला व्यक्ति एक सुरक्षित विशेषता को निवेदनकर्ता या समान लैंगिक पहचान वाले कर्मचारी के साथ साझा करता है।

प्रश्न?
हम यहाँ मदद के लिए हैं।

एक नियोक्ता के रूप में हम आपकी ज़िम्मेदारियों को समझाने में आपकी मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी ज़िम्मेदारियों के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकार का इस्तेमाल करके दिया जा सकता है:

अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:

संघीय अनुबंध अनुपालन कार्यक्रम कार्यालय (OFCCP): 1-800-397-6251 या OFCCP हेल्प डेस्क

अमेरिकी समान रोज़गार अवसर आयोग (EEOC): 1-800-669-4000 या info@eeoc.gov

Women workers holding rainbow LGBTQ flag

अधिक जानकारी चाहिए?

elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को संघीय रोज़गार कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को समझने में सहायता हेतु अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन टूल का एक सेट है।